उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:हापुड़ में दो लाइसेंस निरस्त, 2 निलंबित किए गए
हापुड़ में उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान अनियमित बिक्री रोकने के उद्देश्य से दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि दो अन्य के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बैग यूरिया और 5 बैग डीएपी की बिक्री निर्धारित है। नवंबर 2025 में की गई उर्वरक बिक्री की जांच में साई कीटनाशक केंद्र, सिंभावली और किसान कृषि रक्षा केंद्र एग्रीजंक्शन वन स्टॉप शॉप, असोदा पैठ द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक यूरिया बेचने का मामला सामने आया। प्रारंभिक निलंबन के बाद, जांच में दोषी पाए जाने पर इन दोनों विक्रेताओं के लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए गए। इसी क्रम में, दिसंबर 2025 में दीपक ट्रेडिंग कंपनी, लुहारी और अमित खाद भंडार, देहरा कुटी द्वारा अधिक यूरिया बिक्री को प्राथमिक जांच में संदिग्ध पाया गया। इन दोनों उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सरकार ने जनपद में किसानों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग, टैगिंग या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरव कुमार ने किसानों से अपील की कि वे अपनी जोत और फसल के अनुसार ही उर्वरक खरीदें और किसी भी शिकायत के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने यह भी बताया कि संदिग्ध विक्रेताओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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