कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित:बैंक ऑफ बड़ौदा में नेशनल लोक अदालत की दी जानकारी

कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित:बैंक ऑफ बड़ौदा में नेशनल लोक अदालत की दी जानकारी




कोण्डागांव, 08 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के अध्यक्ष खिलावन राम रीगरी के मार्गदर्शन में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बैंक ऑफ बड़ौदा कोण्डागांव परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। साथ ही, शिविर में 09 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव की सचिव गायत्री साय के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का लक्ष्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में बताना था। इसके अतिरिक्त, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलभ, त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था के लाभों से भी नागरिकों को अवगत कराया गया। उपभोक्ता अधिकार,बैंकिंग,साइबर अपराध पर जानकारी दी शिविर के दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इनमें उपभोक्ता अधिकार, बैंकिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान, साइबर अपराध से बचाव, महिला एवं बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाएं शामिल थीं। उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कानूनी सलाह भी प्रदान की गई। अधिवक्ता भट्ट ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नेशनल लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके जरिए आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सरल निराकरण संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। विशेष रूप से बैंकिंग और ऋण संबंधी प्रकरणों के निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है। इस अवसर पर बैंक के कर्मचारीगण, अधिकार मित्र रंजन बैध और लोकेश यादव सहित कई नागरिक उपस्थित रहे।



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