बिक्रमगंज में SDM ने अधिवक्ता पर दर्ज कराई FIR:कहा- सोशल मीडिया के जरिए मुझे रात भर बालू या आलू के चक्कर में घूमने वाला बताया

बिक्रमगंज में SDM ने अधिवक्ता पर दर्ज कराई FIR:कहा- सोशल मीडिया के जरिए मुझे रात भर बालू या आलू के चक्कर में घूमने वाला बताया




रोहतास के बिक्रमगंज एसडीएम प्रभात कुमार ने अपने न्यायालय के एडवोकेट उदय प्रताप यादव के खिलाफ मंगलवार को बिक्रमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसडीएम ने एडवोकेट पर सोशल मीडिया के माध्यम से मानहानि, अपमान, झूठे आरोप लगाने और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। एसडीएम क्या कहा ? दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एडवोकेट उदय प्रताप यादव ने सोशल मीडिया (वॉट्सऐप और अन्य दो प्लेटफॉर्म) पर सार्वजनिक रूप से एसडीएम के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में उन्हें “निरंकुश और बेहया एसडीओ” तथा “रात भर बालू या आलू के चक्कर में घूमने वाला” बताया गया है। जातिगत टिप्पणी करने का आरोप एसडीएम ने कहा है कि यादव ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें “चपरासी बनना चाहिए था पर स्वजातीय सरकार के बदौलत एसडीओ बन गया,” जो स्पष्ट रूप से जातिगत द्वेष, घृणास्पद टिप्पणी और मानहानि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, उन पर “रातभर कनपटी टोपी पहनकर बालू माफियाओं से पैसा वसूलने” का भी आरोप लगाया गया, जिसे एसडीएम ने पूर्णतः असत्य और मनगढ़ंत बताया है। बालू माफियाओं से मिलीभगत का आरोप प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि एडवोकेट ने सरकारी मोबाइल नंबर पर सही बात करने वालों को ब्लॉक करने और सरकारी नंबर को “बाप का नंबर” कहने की बात कही। एसडीएम के अनुसार, इस प्रकार के वक्तव्य न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सरकारी पद की गरिमा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और आम जनता में भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने इसे बालू माफियाओं की मिलीभगत से उन्हें बदनाम करने, भय उत्पन्न करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का सुनियोजित कृत्य बताया है। स्वयं से धारा लिखने का आरोप थाना इंचार्ज ललन कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, बार एसोसिएशन बिक्रमगंज के महासचिव रविरंजन सिंह ने थाने को दिए गए आवेदन में स्वयं से धारा लिखने पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि एसडीएम ने कानून का मखौल उड़ाया है।



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