2 months’ imprisonment for possession of marijuana in Kaimur | कैमूर में गांजा रखने पर 2 माह की सजा: मल्लू बिंद को अदालत ने सुनाई सजा, एक हजार जुर्माना – Kaimur News
कैमूर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। व्यवहार न्यायालय भभुआ के एडीजे द्वितीय अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने मल्लू बिंद को दो माह कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मल्लू बिंद सिमरिया गांव, थाना भभुआ क
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विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 19 अक्टूबर 2020 की है। भभुआ थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मल्लू बिंद अवैध रूप से मादक पदार्थ रखता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसके पास से 35 ग्राम गांजा बरामद किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मादक पदार्थों के सेवन पर सख्त नीति जारी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त मल्लू बिंद ने अपना संस्वीकृति बयान दर्ज कराया। इसी बयान के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के सेवन और व्यापार के खिलाफ जिला प्रशासन और न्यायालय की सख्त नीति जारी रहेगी। इस सजा को अवैध मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

