National Lok Adalat Sonipat 13 December | Quick Settlement of Pending Cases | सोनीपत में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: लंबित केसों के तुरंत निपटान को लेकर आयोजन; जिला व उपमंडल स्तर पर होगी आयोजित – Sonipat News

National Lok Adalat Sonipat 13 December | Quick Settlement of Pending Cases | सोनीपत में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: लंबित केसों के तुरंत निपटान को लेकर आयोजन; जिला व उपमंडल स्तर पर होगी आयोजित – Sonipat News



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया जाएगा

जिला सोनीपत में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा आपसी रजामंदी से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस आयोजन की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति लिज़ा गिल के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला सोनीपत सहित उपमंडल गोहाना, गन्नौर और खरखौदा में किया जाएगा।

लोक अदालत में आपसी रजामंदी से लंबित केसों का निपटारा संभव

प्रचेता सिंह ने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया जाएगा। इसमें फौजदारी समाधान योग्य केस, चेक बाउंस मामले (धारा 138), दीवानी विवाद, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटना केस और वैवाहिक विवाद जैसे विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। नागरिक अपने केसों का त्वरित समाधान लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।

विभिन्न न्यायालयों में केसों का चयन और निपटारे की तैयारी पूरी

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों का चयन किया जा रहा है, जिनमें आपसी सहमति से निपटारे की संभावना है। जिला स्तर पर आयोजन की देखरेख प्रचेता सिंह द्वारा की जाएगी, जबकि अध्यक्षता जिला सत्र न्यायाधीश करेंगे। उपमंडल स्तर पर न्यायिक परिसर में अलग-अलग बेंच गठित की जाएंगी।

जनजागरूकता के लिए सहायता केंद्र लगाए गए

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिविल हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला न्यायालय परिसर और लघु सचिवालय में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लाभ के बारे में जानकारी दी जा रही है।

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत से संबंधित जानकारी या किसी अन्य सहायता के लिए नागरिक जिला एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 या राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।



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