yamunanagar-rape-case-school-girl | यमुनानगर में नौवीं कक्षा की छात्रा से रेप: दोषियों को 20-20 साल की सजा, मौसी के घर छोड़ने बहाने ले गए थे साथ – Yamunanagar News
यमुनानगर की कोर्ट ने आज नौंवी कक्षा की नाबालिग छात्रा से रेप के एक मामले में दो आरोपियों को बड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखधा प्रीतम ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों शुभम और अशोक कुमार (दोनों निवासी गांव आंबली, थाना नारायणगढ़
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यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब साढौरा थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 16 दिसंबर 2024 को अपनी नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने बताया कि बेटी घर से लापता हो गई है और अपनी स्तर पर तलाश करने के बावजूद कोई पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मौसी के घर छोड़ने के बहाने साथ ले गए
दो दिन बाद, 18 दिसंबर 2024 को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने खुलासा किया कि आरोपी शुभम और अशोक ने उसे मौसी के घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गए थे। लेकिन मौसी के घर छोड़ने की बजाय वे उसे ट्यूबवेल पर ले गए और वहां उसका रेप किया।
पीड़िता के बयानों और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में POCSO एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जिला न्यायवादी धर्मचंद ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधीर सिंदर ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।
मुकदमा जगाधरी यमुनानगर की अदालत में विचाराधीन रहा और आज फैसला सुनाया गया, जिसमें दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

