कोर्ट के आदेश पर सात आरोपियों पर FIR:बलरामपुर में पिटाई और लूट के मामले में तीन माह बाद मुकदमा दर्ज
बलरामपुर। उतरौला के अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धांत सोलंकी ने पिटाई और लूट के एक मामले में सुनवाई करते हुए सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 12 फरवरी को जारी किया गया। पीड़ित को घटना के लगभग तीन माह बाद न्यायालय की शरण लेने पर यह कार्रवाई संभव हो सकी। रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम भाऊकपुरवा पूरे बंजरिया हुसैन निवासी अबरार अली खान ने न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर 2025 की रात करीब 8:30 बजे वे अपने घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान गांव के जमाल अहमद, समीर, मुहीब रजा और अमीर सहित तीन अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। अबरार अली खान का आरोप है कि आरोपियों ने जमीन कब्जाने की नीयत से उन्हें धमकाया और गाली-गलौज की। जब अबरार अली खान ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावर धक्का देकर घर में घुस गए। उन्होंने अबरार को जमीन पर गिराकर पीटा। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनसे 25 सौ रुपये छीन लिए गए और एक कुर्सी भी तोड़ दी गई। शोर सुनकर ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया, जिससे उनकी जान बच सकी। अबरार अली खान के अनुसार, तीन हमलावरों ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी, जबकि वे चार अन्य आरोपियों को पहचानते हैं। अबरार अली खान ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने रेहरा बाजार थाने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिला। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि न्यायालय के निर्देश पर चार नामजद आरोपियों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद जल्द ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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