धमतरी में कलेक्टर सख्त, 8 घरेलू सिलेंडर जब्त:गैस एजेंसियों की बैठक में दिए निर्देश, व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई

धमतरी में कलेक्टर सख्त, 8 घरेलू सिलेंडर जब्त:गैस एजेंसियों की बैठक में दिए निर्देश, व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई




छत्तीसगढ़ के धमतरी में कलेक्टर ने गैस सिलेंडर आपूर्ति पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कार्रवाई करते हुए दो दिनों में 8 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कलेक्टर ने बैठक में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की समय-सीमा, गैस कनेक्शन की आवश्यक सुरक्षा जांच और घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसियों को शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने विभिन्न गैस एजेंसियों के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। साथ ही, कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को टीम गठित कर गैस गोडाउन का निरीक्षण करने और आपूर्ति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए। खाद्य अधिकारी ने दी रिफिलिंग और ई-केवाईसी की जानकारी खाद्य अधिकारी बीके कोर्राम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पिछली रिफिलिंग के 45 दिन बाद मोबाइल ओटीपी के जरिए अगली रिफिलिंग बुक करने की सुविधा है। इसी तरह, शहरी उपभोक्ताओं के लिए दोनों रिफिलिंग के बीच 25 दिनों का अंतराल निर्धारित है। सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए गैस कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल के साथ गैस एजेंसी में उपस्थित होने को कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा पिछले दो दिनों से घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यावसायिक होटलों और अन्य संस्थानों में जांच की जा रही है। निर्देशों की अवहेलना करने पर अब तक 4 प्रकरण बनाकर 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य अधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति जारी है और पर्याप्त संख्या में सिलेंडर उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न हो और ऐसे मामलों में सख्ती से संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।



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