बैतूल में सूदखोरी का आरोपी गिरफ्तार:6.68 लाख कर्ज पर 10.20 लाख वसूले; फिर भी धमकी दी, खाली चेक जब्त

बैतूल में सूदखोरी का आरोपी गिरफ्तार:6.68 लाख कर्ज पर 10.20 लाख वसूले; फिर भी धमकी दी, खाली चेक जब्त




बैतूल जिले में सूदखोरी के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की है। सारणी थाना पुलिस ने अवैध ब्याज वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई फरियादी की शिकायत के बाद की गई। रानीपुर थाना क्षेत्र के धाड़गांव निवासी 45 वर्षीय परसराम वरकड़े ने सारणी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परसराम ने बताया कि उसने अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच आरोपी दीपक डहारे से कुल 6 लाख 68 हजार 400 रुपए उधार लिए थे। फरियादी के अनुसार, वह आरोपी को 10 लाख 20 हजार 950 रुपए चुका चुका है। इसके बावजूद आरोपी दीपक डहारे लगातार अत्यधिक ब्याज की मांग कर रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। दो ब्लैंक चेक अपने पास रख लिए थे
परसराम ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके दो खाली चेक अपने पास रख लिए थे और उन्हें वापस नहीं कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारणी थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937, साहूकार अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश पर सारणी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक कुमार डहारे (38), निवासी शोभापुर कॉलोनी पाथाखेड़ा, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फरियादी के दोनों खाली चेक भी जब्त किए हैं। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, उपनिरीक्षक प्रीति पालेवार, प्रधान आरक्षक श्रीराम उईके और आरक्षक आनंद कसोटिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि सूदखोरी, अवैध ब्याज वसूली या धमकी के किसी भी मामले में तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना लेन-देन से बचने और किसी को भी खाली चेक या हस्ताक्षरित दस्तावेज न देने की सलाह दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सूदखोरी एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, और ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।



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