अमृतसर में 18-जुलाई और 21-नवंबर को विशेष लोक अदालतें:चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से होगा त्वरित निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने चेक बाउंस मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का फैसला लिया है। ये विशेष लोक अदालतें 18 जुलाई और 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य लंबित चेक बाउंस मामलों का शीघ्र निपटारा करना, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना तथा न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतींदर कौर ने मुकदमेबाजों, अधिवक्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से विशेष लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कम समय और कम खर्च में किया जा सकता है। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लंबित मामलों को लोक अदालत में शामिल करवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर की सचिव (ड्यूटी) परमिंदर कौर बैंस ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले अदालतों में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। यहां दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाएगा। कम खर्च में विवाद निपटाने का सुनहरा अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चेक बाउंस मामलों का शीघ्र, सरल और कम खर्च में निपटारा कराएं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क किया जा सकता है।
Source link

