जेल जाने पर भरण पोषण का हक देना ही होगा:हाईकोर्ट ने कहा-मासिक भुगतान की पति की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक भरण-पोषण का बकाया चुकाने की कानूनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की बेंच ने साफ किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की…

