DM ने इंटरमीडिएट एग्जाम पर की मीटिंग:गोपालगंज में शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

DM ने इंटरमीडिएट एग्जाम पर की मीटिंग:गोपालगंज में शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश




गोपालगंज में इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक जिले के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रथम पाली के लिए सुबह 9:00 बजे तक और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश संभव होगा। निर्धारित समय के बाद विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे सभी केंद्राधीक्षकों और वीक्षकों के साथ बैठक कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराएंगे और स्वच्छ एवं निष्पक्ष परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 18 वर्ष से कम आयु के कदाचार में लिप्त पाए गए परीक्षार्थियों को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में गिरफ्तार वीक्षकों, अभिभावकों और परीक्षार्थियों के मामलों की सुनवाई गोपालगंज अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल दंडाधिकारी अनिल कुमार तथा हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल दंडाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन द्वारा की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया बैठक में यह भी बताया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के अनुसार की गई है। परिशिष्ट ‘क’ में प्रतिनियुक्त वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी संयुक्त केंद्राधीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे। सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।



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