MLA लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत:दोषसिद्धि और सजा समेत पूरी FIR खारिज, 2013 का आपसी विवाद का मामला

MLA लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत:दोषसिद्धि और सजा समेत पूरी FIR खारिज, 2013 का आपसी विवाद का मामला




पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंडी लालपुरा क्षेत्र के MLA से जुड़े गगनदीप सिंह उर्फ गगनप्रीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 2013 के पुराने मामले को पूरी तरह रद्द कर दिया। अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला, सजा के आदेश और पूरी FIR को खारिज कर याचिकाकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह था मामला
यह केस तरनतारन जिले की FIR नंबर 69 (वर्ष 2013) से जुड़ा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तरनतारन ने 10 सितंबर 2025 को गगनदीप सिंह उर्फ गगनप्रीत सिंह और अन्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ताओं ने धारा 528 BNSS (पहले की धारा 482 CrPC) के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। समझौते को अदालत ने माना
याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच 4 फरवरी 2026 को आपसी समझौता हो गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तरनतारन की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि यह समझौता बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से किया गया है। अदालत के चार मुख्य बिंदु -मामला मुख्य रूप से निजी विवाद का था -याचिकाकर्ताओं का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं -घटना लगभग 13 साल पुरानी है -समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच कोई अप्रिय घटना नहीं हुई सारे आरोप खत्म
अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तरनतारन द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के फैसले, सजा के आदेश तथा पूरी FIR को रद्द कर दिया। गगनदीप सिंह उर्फ गगनप्रीत सिंह समेत सभी याचिकाकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। यह फैसला MLA लालपुरा क्षेत्र से जुड़े गगनदीप सिंह उर्फ गगनप्रीत सिंह के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। अब उनके ऊपर कोई कानूनी कलंक नहीं रहा।



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