क्षतिग्रस्त ओवरब्रिज पर बर्थडे पार्टी मामले में FIR दर्ज:बैरिकेडिंग हटाकर डीजे बजाने का आरोप, सरकारी कार्य हुआ बाधित

क्षतिग्रस्त ओवरब्रिज पर बर्थडे पार्टी मामले में FIR दर्ज:बैरिकेडिंग हटाकर डीजे बजाने का आरोप, सरकारी कार्य हुआ बाधित




बक्सर में क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज पर जन्मदिन पार्टी मनाने के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की शिकायत पर मुफस्सिल थाना में राकेश कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कनीय अभियंता राजीव कुमार शुक्ला और परियोजना अभियंता अभिषेक कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 11 जुलाई की रात बक्सर रेलवे स्टेशन के पास एलसी संख्या-70 रेलवे ओवरब्रिज पर बैरिकेडिंग हटाकर जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया था। यह पुल तकनीकी खामियों के कारण बंद है और इस पर मरम्मत का काम चल रहा है। मुंशी के विरोध करने पर भी नहीं रोका कार्यक्रम प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर कार्यक्रम आयोजित करने से सरकारी कार्य बाधित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में पड़ गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संवेदक के मुंशी ने कार्यक्रम का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद आयोजन नहीं रोका गया। आरोप है कि समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाया गया और महिलाओं से अश्लील गानों पर नृत्य कराया गया, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी हुई। पुल निर्माण निगम ने अपने आवेदन में वायरल वीडियो और तस्वीरों का हवाला दिया है। इसमें दावा किया गया कि कार्यक्रम का आयोजन राकेश कुमार सिंह ने किया था। 11 जुलाई की रात वीडियो हुआ था वायरल इसी आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 11 जुलाई की रात पुल पर मनाए गए जन्मदिन समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में बैरिकेडिंग के भीतर डीजे की धुन पर नाचते और जश्न मनाते लोग दिखाई दिए थे। इस घटना के सामने आने के बाद निर्माणाधीन पुल की सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष शंभू भगत ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आवेदन के आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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