पठानकोट में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर:जिला नगर योजनाकार कार्यालय का एक्शन; नोटिस के बावजूद नहीं हटाए अवैध निर्माण




पठानकोट में पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद अवैध कॉलोनियों और बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) के निर्देश पर जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने कंडी बेल्ट के बुंगल, बधानी और चमरोड़ के अलावा पठानकोट-अमृतसर हाईवे के पास जसवाल लाहड़ी और परमानंद क्षेत्रों में कार्रवाई की। अधिकारियों ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों को लेकर संबंधित लोगों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA) 1995 और पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (PRTPD) एक्ट 1995 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण पर भारी जुर्माने का प्रावधान प्रशासन के अनुसार, संबंधित कानूनों के तहत अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी सरकारी मंजूरी और वैधता की जांच जरूर करें। बिना मंजूरी वाली कॉलोनी में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।



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