हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस-कोड:जींस, टी-शर्ट और पार्टी वियर पर रोक, पुरुषों को शर्ट-पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट-सलवार निर्धारित

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस-कोड:जींस, टी-शर्ट और पार्टी वियर पर रोक, पुरुषों को शर्ट-पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट-सलवार निर्धारित




हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की वेशभूषा साफ-सुथरी, सादगीपूर्ण और पेशेवर होनी चाहिए। ऑर्डर में कहा गया कि कार्यस्थल पर अनुशासन, गरिमा और प्रोफेशनल छवि बनाए रखना जरूरी है। इस आदेशों के बाद पुरुष कर्मचारी ऑफिस में शर्ट-पैंट, ट्राउजर जैसे औपचारिक कपड़े पहन कर आएंगे। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट-सलवार-कमीज, फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई। जींस, टी-शर्ट और कैजुअल- पार्टी वियर से परहेज करने को कहा गया है। दफ्तर में कपड़े शालीन और औपचारिक होने चाहिए। इन आदेशों की अवहेलना करने को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए है, जिसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड/निगमों को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर सख्ती इन आदेश में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी अनुशासन बरतने को कहा गया हैं। सरकारी नीतियों पर निजी राय या टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर नहीं करने की हिदायत दी गई। राजनीतिक या धार्मिक बयानबाजी से बचने, बिना अनुमति किसी भी सरकारी जानकारी-दस्तावेज को साझा न करने और ऐसी पोस्ट से बचें जिससे सरकार या संस्थान की छवि प्रभावित हो, ऐसे पोस्ट और बयान नहीं देने को बोला गया है। नियमों का आधार सरकार ने यह निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों के तहत जारी किए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आचरण, अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया व्यवहार को नियंत्रित किया गया है।



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