महिला से रेप के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार,निलंबित:वाड्रफनगर में घर में अकेली देख किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पुलिस ने भेजा जेल
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक शिक्षक को महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) ने वाड्रफनगर विकासखंड में पदस्थ शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश के अनुसार, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बरतीकला के शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल पर आरोप है कि उन्होंने रात में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप जारी आदेश के अनुसार, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बरतीकला के शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल पर आरोप है कि उन्होंने रात में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल पीड़िता ने 6 मार्च 2026 को पुलिस चौकी वाड्रफनगर, थाना बंसतपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया। इसके बाद, 7 मार्च 2026 को आरोपी शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विभाग ने कहा इस से शिक्षा विभाग की छवि प्रभावित विभागीय आदेश में कहा गया है कि आरोपी शिक्षक का यह कृत्य शासकीय सेवक की गरिमा के विपरीत है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 तथा 3-ख का उल्लंघन माना गया है। विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि घटना के सोशल मीडिया में प्रसारित होने से विभाग की छवि भी प्रभावित हुई है। इसी के मद्देनजर, संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत शिक्षक प्रतोष कुमार चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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