नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:जज ने कहा- अपराध गंभीर, रियायत नहीं दे सकते; पॉक्सो कोर्ट का फैसला

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल:जज ने कहा- अपराध गंभीर, रियायत नहीं दे सकते; पॉक्सो कोर्ट का फैसला




नागौर में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। जज ने फैसले में कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध बहुत गंभीर होते हैं और इनमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। घटना 16 जून 2022 की है, जिसके करीब 6 महीने बाद 19 दिसंबर 2022 को एक थाने में मामला दर्ज किया गया था। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद रमजान (20) को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।

​पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सामने आए सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों को ऑन रिकॉर्ड लिया। जज वंदना राठौड़ ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध बहुत गंभीर होते हैं और इनमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। आरोपी मोहम्मद रमजान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा दी गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया, जिससे उसके पुनर्वास में मदद मिल सके। केस में पीड़िता की तरफ से वकील डॉ. पवन श्रीमाली ने पैरवी की।



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