पानीपत में नशा तस्कर को 10 साल की सजा:कोर्ट ने ₹1 लाख रुपए जुर्माना लगाया, न देने पर एक साल भुगतनी होगी अतिरिक्त

पानीपत में नशा तस्कर को 10 साल की सजा:कोर्ट ने ₹1 लाख रुपए जुर्माना लगाया, न देने पर एक साल भुगतनी होगी अतिरिक्त




पानीपत में अदालत ने अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) एवं विशेष न्यायाधीश (NDPS), पानीपत की अदालत ने आरोपी नानूराम को मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये है मामला यह मामला 9 मई 2023 का है, जब एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) पानीपत की टीम गश्त के दौरान गोहाना रोड पर ड्रेन नंबर 2 के पास मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ के साथ जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी नानूराम पुत्र मंगाराम (निवासी सिवाह, पानीपत) को काबू किया। तलाशी में बरामद हुई थी अफीम नियमानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब आरोपी की तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी अफीम के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल, पानीपत में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट का फैसला और सजा मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह अदालत के समक्ष पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने नानूराम को दोषी पाया। न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों को देखते हुए दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।



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