Bhusawal Train Incident | Passenger Booked Under Railway Act For Worship


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भुसावल8 घंटे पहले

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हजरत निजामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस में बर्थ पर दीया जलाने वाले 55 साल के यात्री को ट्रेन से उतार दिया गया। उसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ है। यह घटना 31 अगस्त को ट्रेन नंबर 12782 में हुई।

दरअसल, शिकायत मिलने के बाद टीटीई कोच में पहुंचे। यात्री की बर्थ पर जलता दीया और उसके पास माचिस, पीतल का दीया और स्टील का कंटेनर मिला। टीटीई ने उसे दीया बुझाने को कहा और आग के खतरे के बारे में बताया।

यात्री ने कहा कि वह पूजा पूरी करने के बाद दीया बुझाएगा। टीटीई ने घटना का वीडियो बनाया। इसके बाद यात्री को भुसावल स्टेशन पर उतार दिया गया।

रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में ज्वलनशील सामान न ले जाने की अपील की है। साथ ही दीया, मोमबत्ती और अगरबत्ती न जलाने को कहा है, क्योंकि इससे आग लग सकती है।

रेलवे एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज

रिलीज के अनुसार, मंगलवार को यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 और 145(बी) के तहत केस दर्ज किया गया। फिलहाल उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(सी) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया।

  • रेलवे एक्ट की धारा 153: यह यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालने वाले कामों से जुड़ी है। इसके तहत अधिकतम 5 साल तक की जेल हो सकती है।
  • रेलवे एक्ट की धारा 145(बी): यह ज्वलनशील सामान ले जाने या इस्तेमाल करने से जुड़ी है। इसमें रेलवे परिसर से हटाने, 5 हजार रुपए तक जुर्माने और कुछ मामलों में 5 साल तक जेल का प्रावधान है।

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