धमतरी में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:नाबालिग का किया था रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगा
धमतरी में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी टिकेन्द्र बांधे को दोषी ठहराया गया है। यह मामला कुरुद थाना क्षेत्र की बिरेझर चौकी में दर्ज किया गया था। आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे, पिता सेवाराम बांधे, ग्राम मुल्ले, चौकी बिरेझर, थाना कुरुद, जिला धमतरी का निवासी है। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर उसे दोषी पाया गया। टीम ने बड़ी गंभीरता से की जांच माननीय न्यायालय ने आरोपी टिकेन्द्र बांधे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 3000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस प्रकरण की जांच चौकी प्रभारी और जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह और बिरेझर पुलिस टीम ने अत्यंत गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की थी। जांच टीम को सम्मान पुलिस ने बताया कि कई सबूतों के आधार पर आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धमतरी पुलिस अधीक्षक ने जांच अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किये जाने की बायत कही, जिससे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।
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