BSP लोहा चोरी केस, फरार आरोपी अभय को जमानत:हाईकोर्ट ने लगाई शर्तें, कहा-जांच में करना होगा सहयोग; अब तक 3 आरोपियों को मिली बेल
बीएसपी लोहा चोरी मामले में मुख्य आरोपी संजय सिंह के बेटे अभय सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने अभय को जमानत देने का आदेश जारी किया है। अभय सिंह इस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अभय का नाम मामले की मूल FIR में नहीं था। साथ ही उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अब तक तीन आरोपी को मिल चुकी है जमानत आरोपी अभय सिंह इस मामले में जमानत पाने वाला तीसरा आरोपी है। इससे पहले व्यवसायी हिमांशु खंडेलवाल को 4 अगस्त को अग्रिम जमानत और पूर्व बीएसपी जीएम हिमांशु भूषण मलिक को 10 अगस्त को नियमित जमानत मिल चुकी है। अभय के वकील ने कोर्ट में इन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि जब समान आरोपों वाले अन्य आरोपियों को राहत मिल चुकी है, तो अभय को भी जमानत दी जानी चाहिए। शर्तों के साथ मिली जमानत कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभय सिंह को निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अभय को जांच और ट्रायल में सहयोग करना होगा। वह किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकेगा और हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। पुलिस की जांच में अभय का नाम बाद में सामने आया पुलिस के मुताबिक, बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस विभाग से आयरन स्क्रैप और डस्ट फ्लू की आड़ में लोहा बाहर निकालने के मामले में संजय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उसके बेटे अभय सिंह पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। जांच आगे बढ़ने के बाद अभय को भी आरोपी बनाया गया था। केस दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने संजय और अभय की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था और दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया था। बाद में पुलिस ने संजय सिंह को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दो आरोपियों को बेमेतरा जेल में किया शिफ्ट मामले में गुरुवार को एक और बदलाव देखने को मिला। मुख्य आरोपी संजय सिंह और पूर्व भाजपा नेता भास्कर मुदलियार को दुर्ग जेल से बेमेतरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि दोनों को अचानक दूसरी जेल भेजने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। हिमांशु खंडेलवाल जमानत के दस्तावेज लेकर पहुंचे इसके अलावा जमानत मिलने के बाद व्यवसायी हिमांशु खंडेलवाल गुरुवार को जमानत से जुड़े दस्तावेज लेकर भिलाई थाने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की ओर से जरूरी कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की आगे की कार्रवाई होगी।
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