गुजारा भत्ता 'अमीरी का जरिया' नहीं, 'सम्मान का आधार'- हाईकोर्ट:सरकारी डॉक्टर पति को झटका, पत्नी को 25 नहीं 40 लाख देने होंगे
हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 1 अप्रैल को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पत्नी 16 वर्षों से अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रही…

