कैथल में महिला खिलाड़ी से रेप के आरोपी को सजा:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, कोल्डड्रिंक में दिया था नशीला पदार्थ




कैथल में स्तरीय प्रतियोगिता में पदक दिलाने का झांसा देकर महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी दीपक लौट को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे अनुपमिश मोदी की अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाया। युवती ने दी शिकायत
शहर निवासी 19 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कई वर्षों से ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। उसने वर्ष 2014 में इस खेल में कांस्य पदक हासिल किया था। इसके बाद वह वुशू खेल से जुड़ गई। अप्रैल 2023 में उसने जिला स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। शिकायत के अनुसार 3 मई 2023 को जिला कैथल वुशू संघ के महासचिव दीपक लौट ने उसे अपने घर बुलाया। वह सुबह करीब 11 बजे उसके घर पहुंची। आरोपी ने उसे अपने पास बैठाकर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पदक दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया
युवती ने शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उससे चाय पीने के लिए पूछा। उसने चाय से एलर्जी होने की बात कहते हुए चाय पीने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी उसके लिए एक गिलास में माजा लेकर आया और उसे पीने के लिए दिया। माजा पीने के बाद उसे हल्का नशा महसूस हुआ और उसे अजीब लगने लगा।
इसके बाद आरोपी ने उससे एलर्जी के बारे में पूछा और उसकी छाती पर हाथ मारा। उस समय वह नशे की हालत में थी। इसके बाद आरोपी ने उसके निजी अंग के साथ छेड़छाड़ की। शिकायत के अनुसार करीब एक मिनट बाद बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। उसकी दो सहेलियां वहां पहुंचीं और कमरे में आ गईं। उनके आने के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे खेल में हिस्सा नहीं लेने देगा और उसकी बदनामी भी करवा देगा। बदनामी और सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से युवती ने उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बाद में उसने पुलिस को शिकायत दी। महिला थाना में आरोपी के ​खिलाफ 328, 354, 354ए, 376 व 506 में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामलों में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वुशू कोच दोषी मिला। जिसके बाद यह सजा सुनाई गई।



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