नाली में गोबर डालने से रोकने पर विवाद:जान से मारने की धमकी देने का आरोप; महिला और पति को लाठी-डंडों से पीटा
सोनीपत के एक गांव में नाली में गोबर बहाने से रोकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद तीन भाइयों ने महिला और उसके पति पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। महिला के सिर और पैर पर चोट लगी, जबकि उसके पति के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। नाली में गोबर बहाने से रोकने पर हुआ विवाद गोहाना के गाँव बुटाना की रहने वाली सोनिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह करीब 6 बजे वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी दीपक पुत्र राममेहर को नाली में गोबर न बहाने के लिए कहा। आरोप है कि इस बात पर दीपक और उसकी मां ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सोनिया के अनुसार उसने विवाद के बारे में अपने पति महावीर को बताया। इसके बाद महावीर भी मौके पर पहुंच गया। इसी दौरान दीपक के भाई सुनील और अनिल भी वहां आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। लाठी-डंडे लेकर आए तीन भाई, महिला के सिर-पैर पर चोट शिकायत के मुताबिक कुछ देर बाद दीपक, सुनील और अनिल अपने-अपने घरों से लाठी-डंडे लेकर आए। आरोप है कि दीपक ने लाठी से सोनिया के सिर और पैर पर वार किया। वहीं अनिल और सुनील ने उसके पति महावीर के साथ डंडों से मारपीट की। जान से मारने की धमकी देने का आरोप सोनिया ने शिकायत में आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने उन्हें धमकी दी कि आज तो बच गए, दोबारा फंसे तो जान से मार देंगे। महिला ने तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार को गोहाना के सरकारी अस्पताल से रुक्का मिला कि सोनिया और सुनील लड़ाई-झगड़े में घायल हुए हैं और उन्हें बीपीएस खानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर दोनों के बयान लेने की कार्रवाई की। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने की तस्दीक पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने अलग-अलग लिखित शिकायतें दी थीं। इसके बाद दोनों पक्षों की MLR, रुक्के और शिकायतों की तस्दीक के लिए जांच की गई। पुलिस की तस्दीक में सुनील पुत्र राममेहर पक्ष पर रास्ता रोककर चोट मारने और जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आने का उल्लेख है। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में दूसरा पक्ष भी अग्रसिव पाया गया।
पुलिस के अनुसार सोनिया की शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया BNS की धारा 115(2), 126(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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