मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:महराजगंज कोर्ट ने 30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
महराजगंज की विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार पंचम की कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। अदालत ने दोषी मोहित उर्फ धुआं को 20 साल के सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि यह घटना 19 सितंबर 2023 को फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपित मोहित ने पंचायत भवन के करीब पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और वैज्ञानिक व चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोहित उर्फ धुआं को दोषी पाया और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत यह कठोर सजा सुनाई।
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