हांसी के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री बैन:डीसी ने जारी किए आदेश, संबंधित अधिकारी से लेनी होगी अनुमति, बताना होगा ठोस कारण




हांसी जिले के सरकारी स्कूलों में अनुशासन, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बाहरी और अनाधिकृत व्यक्तियों के बिना अनुमति प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कई बार बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के स्कूल परिसरों में प्रवेश कर जाते हैं। इससे स्कूलों के अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुमति के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश जारी आदेशों के अनुसार, जिले के किसी भी सरकारी स्कूल में बाहरी या अनाधिकृत व्यक्ति को उचित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल में प्रवेश के लिए व्यक्ति के पास वैध कारण होना अनिवार्य होगा और संबंधित प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही उसे परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में अध्यापन कार्य, परीक्षाओं या स्कूल के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में कोई व्यवधान स्वीकार्य नहीं होगा। बिना अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। स्कूल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। जिला शिक्षा अधिकारी आदेश का अनुपालन के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्य शिक्षकों को इन आदेशों की तत्काल जानकारी दें और इनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। आदेश पत्र क्रमांक 3650/M.A., दिनांक 21 अगस्त 2026 में स्पष्ट किया गया है कि यदि इन निर्देशों का उल्लंघन होता है या इन्हें लागू करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी या संस्था प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



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