LTC क्लेम को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला:समय पर क्लेम नहीं किया तो डूबेगा पैसा,




हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (LTC) क्लेम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि होम टाउन या देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए LTC का लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन या क्लेम तय ‘ब्लॉक पीरियड’ के भीतर जमा किया जाएगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग की ओर से 17 सितंबर 2026 को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब जानिए, ऑर्डर की खास बात… क्यों पड़ी आदेश जारी करने की जरूरत
विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और पीएसयू (PSUs) से लगातार ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, जहां कर्मचारियों या पेंशनरों ने ब्लॉक अवधि बीतने के बाद LTC का क्लेम या आवेदन जमा किया था। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने देरी से आने वाले दावों को खारिज करने का निर्णय लिया है।



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