MP संदीप पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज:पंजाब में 2 FIR दर्ज होने की मांगी जानकारी; सरकार बंद लिफाफे में दे चुकी जवाब

MP संदीप पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज:पंजाब में 2 FIR दर्ज होने की मांगी जानकारी; सरकार बंद लिफाफे में दे चुकी जवाब




आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं इस मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही है। संदीप पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। सरकार ने 15 मई को अपना जवाब बंद लिफाफे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमा करवाया था। इस मामले की सुनवाई आज फिर से हाईकोर्ट में होगी। देखना होगा कि आज कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। दरअसल संदीप पाठक पर पंजाब में एफआईआर दर्ज होने की बात कहकर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी की खबरें सामने आई थी और पंजाब पुलिस की टीमें दिल्ली तक पहुचं गई थी। हालांकि पुलिस संदीप पाठक को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। संदीप पाठक ने आठ मई को पंजाब एवं हरियाण हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि पुलिस उन्हें उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जानकारी नहीं दे रही है। संदीप पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी थी। याचिका में पाठक ने रखी है 3 दलीलें 24 अप्रैल को छोड़ी थी AAP संदीप पाठक ने 24 अप्रैल 2026 को ‘आप’ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके तुरंत बाद 2 मई को पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दो गैर-जमानती एफआईआर दर्ज कीं। गिरफ्तारी के डर से पाठक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने इन एफआईआर को “सीक्रेट” बताते हुए इनकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 11 मई, 2026 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

India Fontline News

Subscribe Our NewsLetter!