सोनीपत में पत्नी के मर्डर में पति को उम्रकैद:घरेलू विवाद के चलते गला दबाकर की थी हत्या; 10 साल पहले की लव मैरिज




सोनीपत में लव मैरिज करने के बाद घरेलू विवाद में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी रवि को पत्नी मोनिका की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों करीब 7 साल तक हिसार में किराए के मकान में रहे और उनके दो बेटे भी हैं। घटना से करीब 15 दिन पहले ही पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव वापस आया था। घर लौटने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा और इसी दौरान हुई कहासुनी में रवि ने मोनिका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज पुलिस जांच के अनुसार, रवि ने वर्ष 2016 में महमूदपुर गांव निवासी मोनिका से प्रेम विवाह किया था। दोनों की पहचान रवि की बहन के महमूदपुर में विवाहित होने के कारण हुई थी। इसके बाद दोनों ने परिवार की सहमति के बिना घर से भागकर शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों हिसार में किराए के मकान में रह रहे थे। 7 साल बाद गांव लौटने पर बढ़ा विवाद रवि और मोनिका के दो बेटे हैं। घटना से करीब 15 दिन पहले रवि पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आया था। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव लौटने के बाद दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद रहने लगा था। घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान दबाया पत्नी का गला विवाद बढ़ने पर रवि ने कथित तौर पर आवेश में आकर मोनिका का गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। नंबरदार ने दी थी पुलिस को सूचना 16 जून 2024 को गांव मल्हा माजरा निवासी नंबरदार राजेश ने सदर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। राजेश ने पुलिस को बताया था कि उनकी बुआ कमला की शादी गांव बैंयापुर खुर्द में हुई है। उनके फुफेरे भाई रवि ने मोनिका से प्रेम विवाह किया था। घटना की जानकारी रवि के पिता प्रेम से मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे थे और पुलिस को सूचित किया था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रवि को पत्नी मोनिका की हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ दोषी रवि पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।



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